Social Sciences, asked by shiva969685, 8 months ago

नये राज्य के गठन की क्षमता किसमें निहित
होती है?​

Answers

Answered by shariquaimran
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Answer:

I am weak in hindi answer to dena cahti hun but...

Answered by cristy63
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Explanation:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद तीन में नए राज्य के गठन की शक्तियां संसद को दी गई हैं। नए राज्य के गठन की प्रक्रिया के निम्न चरण होते हैं।

1. संबंधित राज्य विधानसभा में अलग राज्य बनाए जाने संबंधी प्रस्ताव पारित किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर केंद्रीय कैबिनेट की सहमति ली जाती है।

3. अहम मसलों पर विचार के लिए मंत्रि समूह का गठन किया जाता है।

4. मंत्रि समूह की सिफारिश पर केंद्र विधेयक का एक मसौदा तैयार करता है जिस पर कैबिनेट की दोबारा स्वीकृति ली जाती है।

5. सिफारिशों को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति इसे संबंधित विधानसभा में उसके सदस्यों की राय जानने के लिए भेजते हैं। राय जानने के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक निश्चित समयावधि तय की जाती है।

6. बिल के मसौदे को वापस केंद्र के पास आने पर राज्य के विधायकों की राय को शामिल करते हुए गृह मंत्रालय एक नया कैबिनेट नोट तैयार करता है।

Hope it will help you dear friend.

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