पंचायती राज में भारत में लोकतंत्र को मजबूत किया है व्याख्या कीजिए
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भारतीय संविधान में 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 9वां भाग पंचायत के लिए जोड़ा गया जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 - 243(O) पंचायतों के कार्यों की व्याख्या करते हैं | ये परिवर्तन गांधीजी की विचारधारा से प्रेरित होकर लिया गया जिसके तहत न सिर्फ शहरी आबादी अपितु ग्रामीण आबादी के लोग भी अब चुनावों में बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दे सकें | ऐसा नही कि इससे पूर्व ग्रामीण आबादी के लिए चुनाव में भाग लेने की मनाही थी लेकिन एक लंबी प्रक्रिया और विलंबकारी होने के कारण लोकतंत्र का प्रभाव ग्रामीण जनता तक पहुँच पाना थोड़ा कठिन था किंतु पंचायती राज ने ग्रामीण जनता को न सिर्फ पंचायती चुनावों में उनके प्रत्याशी को चुनने का अधिकार प्रदान किया अपितु सम्पूर्ण राष्ट्र के विकास में ग्रामीण क्षेत्रों के योगदान को भी सुनिश्चित किया है अतः इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पंचायती राज ने लोकतंत्र के मार्ग को एक नई दिशा दिखाने के साथ- साथ भारत में एक इसके स्वरूप को व्यापक बनाया है |
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