पुलिस द्वारा उपद्रवी भीड़ पर लाठीचार्ज का आंखों देखा हाल सुनाइए
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भारतीय संविधान में देश के प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की अनुमति दी गयी है. इसके अनुच्छेद 19(1)(ब) के मुताबिक देश के सभी नागरिकों को इकट्ठा होकर शान्तिपूर्ण तरीके से विरोध जताने का अधिकार है. इसमें कहा गया है कि विरोध जताने के दौरान प्रदर्शनकारियों के हाथों में कोई हथियार नहीं होने चाहिए.
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