प्रीम कोर्ट कोल ब्लाक आ
में पूर्व केंद्रीय मं
सुनिश्चित करेंगे
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली- : पूर्व
केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री दिलीप
रे को मंगलवार को राउज एवेन्यू
और मामले को दिल्ली की किसी की एक विशेष अदालत ने कोयला
जानकारी
अदालत में स्थानांतरित करने की मांग घोटाले से जुड़े एक मामले में दोषी
सतरह की। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार करार दिया है। यह मामला 1999
यह मामला सीबीआइ को सौंपे जाने में गिरिडीह में कोयला ब्लॉक के
के लिए से संतुष्ट नहीं है। परिवार चाहता है आवंटन में अनियमितता से जुड़ा
है?
कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। विशेष न्यायाधीश भरत पराशर
कार्यवाही
एसआइटी जांच हो। इस पर कोर्ट ने ने दिलीप रे को भ्रष्टाचार निरोधक
से कैसे
इंदिरा जयसिंह से इस मामले में उनका अधिनियम के तहत दोषी पाया,
अधिकार जानना चाहा। कोर्ट ने कहा जबकि अन्य को धोखाधड़ी और
कि आपकी कोई भूमिका नहीं है। साजिश रचने का दोषी पाया गया है।
लेकिन यह मामला इतनी गंभीर प्रवृत्ति विशेष अदालत ने उस समय
आशंका पर का है कि हम आपको सुन रहे हैं। फिर कोयला मंत्रालय के दो वरिष्ठ
माओं का ध्यान
भी हम आपकी स्थिति पर विचार कर अधिकारियों प्रदीप कुमार बनर्जी
नकारी मिली
रहे हैं। उधर कुछ महिला वकीलों की और नित्यानंद गौतम, कास्त्रोन
भिडकाने की ओर से पेश हुईं वकील कीर्ति सिंह ने टेक्नोलॉजी लिमिटेड (सीटीएल)
की के वजन कहा कि मामले की जांच कोर्ट की और इसके निदेशक महेंद्र कुमार
अग्रवाल को भी दोषी ठहराया है। 14
। तब तक शव निगरानी में होनी चाहिए।
दुष्कर्म के सुबूत नहीं : राज्य अक्टूबर को सजा पर बहस सुनेगी।
सरकार के हलफनामे में इस घटना भुवनेश्वर के रहने वाले दिलीप
तिवारी वाजपेयी
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itna lamba
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google sei puchho
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