प्र.) विषम परिस्थितियों (covid-१) में dharya aur
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जम्मू-कश्मीर / मूल निवासियों के लिए सभी नौकरियां आरक्षित, 3 दिन पहले जारी आदेश में बदलाव कर लाया गया नया नियम
यह तस्वीर जम्मू-कश्मीर की नगरौटा पंचायत की है। लोग कोरोना संक्रमण रोकने के लिए गांव के बाहर पुलिस के साथ जुटे हैं। 1 अप्रैल को केंद्र ने जम्मू-कश्मीर के लिए नए मूल निवासी नियम जारी किए थे। लोगों के विरोध के बाद इसे वापस ले लिया गया है।
यह तस्वीर जम्मू-कश्मीर की नगरौटा पंचायत की है। लोग कोरोना संक्रमण रोकने के लिए गांव के बाहर पुलिस के साथ जुटे हैं। 1 अप्रैल को केंद्र ने जम्मू-कश्मीर के लिए नए मूल निवासी नियम जारी किए थे। लोगों के विरोध के बाद इसे वापस ले लिया गया है।
इससे पहले ग्रुप-4 तक की सरकारी नौकरियां ही मूल निवासियों के लिए आरक्षित की थीं,लेकिन इसका विरोध हो रहा था
1 अप्रैल कीअधिसूचना के मुताबिक-केंद्रशासित प्रदेश के राहत-पुनर्वास आयुक्त द्वारा रजिस्टर्ड दूसरे राज्यों के लोग भी मूल निवासी माने जाएंगे
नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में सभी नौकरियों को राज्य के मूल निवासियों के लिए आरक्षित कर दिया है। ये ऐसे नागरिक होंगे, जो वहां कम से कम 15 साल से रह रहे होंगे। सरकार ने शुक्रवार को दो दिन पुराने आदेश में बदलाव करके नया आदेश जारी किया है। 1 अप्रैलको केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा (विकेंद्रीकरण एवं भर्ती) अधिनियम बदला था। इसमें 10 साल तक काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को भी सरकारी नौकरियों में आवेदन करने की छूट दी गई थी।
इससे पहले ग्रुप-4 तक की सरकारी नौकरियां ही मूल निवासियों के लिए आरक्षित की थीं,लेकिन इसका काफी विरोध हो रहा था। इसकी वजह से सरकार को 1 अप्रैल को जारी अपने नियमों में संशोधन करना पड़ा।
Answer:
Ab aapko madad ki jarurat hai toh apke iss sawal ko agar koi answer hi nahi krega toh aap iss prashn ko suljha nahi paoge
Issliye baaki sab answer krke aapki mada krte hain
toh ans krne se humari practice hoti hai aur aapki mada ye sab maine aapke kuch Q's ko dekhte hue likha hai
Pls I hope u understand And pls do not reply U can report this ans if u want I don't have any prob