प्रस्तावना में उल्लेखित मुल्लों को भारत के संविधान के उद्देश्य को रूप में बताया गया है इसके लिए कोई दो उदाहरण दीजिए
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The Preamble to the Constitution of India is a brief introductory statement that sets out guidelines, which guide the people of the nation, and to present the principles of the Constitution, and to indicate the source from which the document derives its authority, and meaning.[1] It reflects the hopes and aspirations of the people. The preamble can be referred to as the preface which highlights the entire Constitution. It was adopted on 26 November 1949 by the Constituent Assembly and came into effect on 26 January 1950, celebrated as the Republic day in India. Preamble was made in 1947 but adopted in 1949
भारत के संविधान की प्रस्तावना एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य है जो दिशा-निर्देश निर्धारित करता है, जो राष्ट्र के लोगों को मार्गदर्शन करता है, और संविधान के सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है, और उस स्रोत को इंगित करने के लिए जिससे दस्तावेज़ अपने अधिकार और अर्थ प्राप्त करता है। [१] यह लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को दर्शाता है। प्रस्तावना को प्रस्तावना के रूप में संदर्भित किया जा सकता है जो पूरे संविधान को उजागर करता है। इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। प्रस्तावना 1947 में बनाई गई थी, लेकिन 1949 में इसे अपनाया गया