प्रश्न 3.
भारतीय नागरिकों को कौन-कौनसे मौलिक अधिकार दिए गए हैं? आप स्वतंत्रता के अधिकार का दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोग करते हैं?
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स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं जिन्हें ‘भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार’ कहा जाता है। यह मौलिक अधिकार संख्या में छह हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है...
- समानता का अधिकार — भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है और कानून के अनुसार नजर में सभी नागरिक समान हैं।
- स्वतंत्रता का अधिकार — हर व्यक्ति को इस देश में स्वतंत्रता से रहने का अधिकार है और उसे भाषण एवं अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है, इसके अतिरिक्त उसे नौकरी करने, व्यापार करने अथवा किसी भी क्षेत्र में स्थापित होने की पूरी स्वतंत्रता है।
- शोषण के विरुद्ध अधिकार — किसी से जबरदस्ती काम लेना, बंधुआ मजदूर बनाकर काम करवाना, छोटे-छोटे बच्चों से काम करवाना आदि सब शोषण के प्रतीक हैं। इन सब के विरुद्ध अपील करने का हर भारतीय को अधिकार है।
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार — भारतीय संविधान सभी धर्मों का सम्मान करता है और भारत के नागरिक को अपनी पसंद एवं आस्था के अनुसार धर्म चुनने की पूरी आजादी है।
- सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार — इस अधिकार में हर भारतीय को अपनी संस्कृति के अनुसार रहने और उसका पालन करने का पूरा अधिकार है तथा उस संस्कृति को विकसित करने के लिए शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का पूरा अधिकार है।
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार — भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए मूल अधिकारों का हनन होने पर इनकी रक्षा करने का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय को है। हर नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपनी मूल अधिकारों का हनन होने पर न्यायालयों में अपील कर सकें।
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