प्रतिनिधि सभा एक दुर्लभ सदन क्यों है
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Explanation:
विधान परिषद कुछ भारतीय राज्यों में लोकतन्त्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। कुछ सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनित किए जाते हैं। विधान परिषद विधानमण्डल का अंग है। आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के रूप में, (भारत के राज्य तथा केन्द्र-शासित प्रदेश)(इकतीस में से) छः राज्यों में विधान परिषद है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान, असम, ओडिशा को भारत की संसद ने अपने स्वयं के विधान परिषद बनाने की स्वीकृति दे दी है।
Explanation:
सरकार की द्वि-दलीय संसदीय प्रणाली में एक त्रिशंकु संसद तब बनती है जब किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल (या सहयोगी पार्टियों के समूह) को सीटों की संख्या के अनुसार संसद (विधानसभा) में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है। इसे कभी-कभार संतुलित संसद[1][2] या बिना किसी नियंत्रण वाली विधायिका भी कहा जाता है।[3][4][5] यदि विधायिका द्विसदनीय है और सरकार केवल अवर सदन के प्रति जिम्मेदार है, तब "त्रिशंकु संसद" शब्द का उपयोग केवल उसी सदन के लिए किया जाता है। दो पार्टी प्रणाली के अधिकांश चुनावों में एक पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता है और वह जल्द ही एक नई सरकार का गठन कर लेती है; "त्रिशंकु संसद" इस ढांचे का एक अपवाद है और इसे अनियमित या अवांछनीय माना जा सकता है। एक या दोनो मुख्य पार्टियां कुछ अन्य छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन सरकार बनाने, या कुछ अन्य पार्टियों अथवा स्वतंत्र सदस्यों की सहायता से एक अल्पमत वाली सरकार बनाने की चेष्टा कर सकती हैं। यदि ये प्रयास विफल हो जाते है, संसद भंग करने और नए सिरे से चुनाव कराए जाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचता है। जैसा कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा निर्वाचित विधानसभाओं में आमतौर पर होता है, एक बहु-पार्टी प्रणाली में चुनाव पश्चात गठबंधन सरकार के गठन के लिए बातचीत का किया जाना काफी सामान्य है; "त्रिशंकु संसद" शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है।