प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव में खड़े होने के लिए किन-किन चीजों का ब्योरा देना
पड़ता है?
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चुनाव प्रयोग किसे कहते हैं भारत के चुनाव प्रयोग के अधिकार लिखिए
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प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव में खड़े होने के लिए किन-किन चीजों का ब्योरा देना
पड़ता है ?
भारत के लोकसभा विधानसभा अथवा अन्य किसी सार्वजनिक निकाय के चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार को आवश्यक शर्तों जैसे की आयु, योग्यता, पात्रता आदि पूरी करने के अलावा चुनाव में खड़े होने के लिए कुछ बातों का ब्यौरा देना पड़ता है, जो कि इस प्रकार हैं :
व्याख्या :
- चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले नामांकन पत्र भरना पड़ता है और कुछ रकम जमानत के तौर पर जमा करानी पड़ती है।
- उम्मीदवार को अपने खिलाफ चल रहे किसी भी तरह के आपराधिक मामले का ब्यौरा देना आवश्यक होता है।
- उम्मीदवार को अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की सारी संपत्ति का पूरा विवरण देना आवश्यक होता है। इस संपत्ति में नकद धनराशि, महंगे सामान, आभूषण और अचल संपत्ति तथा लेनदारी-देनदारी आदि शामिल हैं।
- उम्मीदवार को अपनी शैक्षणिक योग्यता का भी पूरा ब्यौरा देना पड़ता है।
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