प्रधानमंत्री ,राष्ट्रपति तथा संसद के बीच एक सेतु का काम करता है स्पष्ट कीजिए ।
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इन कर्तव्यों के अलावा, संसदीय कार्रवाई को पर प्रधानमन्त्री का सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है, लोकसभा सत्र बुलाने और सत्रांत करने की शक्ति। संविधान का अनुच्छेद ८५, लोकसभा के सत्र बुलाने और सत्रांत करने का अधिकार, भारत के राष्ट्रपति को देता है, परंतु इस मामले राष्ट्रपति को प्रधानमन्त्री की सलाह के अनुसार कार्य करना पड़ता है।
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