पिट्स इंडिया एक्ट की प्रमुख धाराएं
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पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम के अनुसार भारत का गवर्नर जनरल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की अनुमति के बिना युद्ध अथवा शांति की घोषणा नही कर सकता था। बम्बई और मद्रास की प्रेसीडेन्सीज कलकत्ते के गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना युद्ध या शांति की घोषणा नही कर सकती थी।
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