पेड़ों को लगाने के लिए तथा काटने पर लगाम लगाने हेतु कार्यकर्यरिणी की आवश्यकता.
essay
Answers
Answer:
महराजगंज: पेड़ों की कटान पर प्रभावी रोक लगाने एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए वन विभाग ने रणनीति तैयार की है। अब एक पेड़ को काटने की अनुमति तभी मिलेगी जब पेड़ मालिक 10 पौधे रोपित किए जाने का शपथपत्र देंगे। वन विभाग ने 29 प्रजातियों के पेड़ों को काटने पर रोक लगा दी है। केवल विशेष परिस्थितियों में ही इन पेड़ों को काटा जा सकता है। विभाग से कुछ शर्तों के आधार पर अनुमति लेनी पड़ेगी। पेड़ों को काटने के लिए आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे। अगर काटने वाले के पास मानक मुताबिक पौधे लगाने को जमीन नहीं है तो वह विभाग को इसके लिए धनराशि जमा करेगा। पहले छह प्रजातियों के पेड़ों को काटने के लिए वन विभाग से अनुमति जरूरी थी। इसकी अनुमति तभी दी जा सकती थी, जब ये पेड़ सूख गए हों, किसी व्यक्ति या संपत्ति के लिए खतरा हो गया हो, या विकास योजनाओं के लिए काटना जरूरी हो। शासन ने पेड़ संरक्षण अधिनियम 1976 के प्रावधानों में बदलाव करते हुए प्रतिबंधित श्रेणी के पौधों की संख्या बढ़ाकर 29 कर दी है।
Ads by Jagran.TV
इन पेड़ों पर है प्रतिबंध:
आम (देसी व कलमी), नीम, साल, महुआ, बीजा साल, पीपल, गूलर, पाकड़, अर्जुन, पलाश, बेच, चिरौंजी, खिरनी, कैथा, इमली, जामुन, असना, कुसुम, रीठा, भिलावा, तून, सलई, हल्दू, बाकली-करघई, धौ, खैर, शीशम व सागौन आदि प्रजातियों के पेड़ को काटने पर प्रतिबंध है। 29 प्रजातियों के पेड़ों को प्रतिबंधित श्रेणी में रख गया है। जिले के सभी रेंजरों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी दशा में इस प्रजाति के पेड़ों को नहीं काटा जाएगा। इसके लिए वन विभाग से अनुमति लेनी होगी।
पुष्प कुमार के, डीएफओ, सोहगीबरवा वन्य जीव प्रभाग
महाराजगंज में कोरोना वायरस से जुडी सभी खबरे
न्यूज़मरीजअस्पतालदवाएँबाजारपुलिस
election-iconविधानसभा चुनाव 2021
पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों से जुड़ी प्रमुख जानकारियों और आंकड़ों के लिए क्लिक करें6 दिनों में ही रक्तवाहिकाएँ 18 साल की उम्र जैसी हो जाएँ
वैक्सीनेशन
Explanation:
hope it's helpfully