परिसीमन आयोग के चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है
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परिसीमन
14 Mar 2020 18 min read
टैग्स: सामान्य अध्ययन-IIसंघवादसंवैधानिक संशोधनकेंद्र-राज्य संबंध
संदर्भ
हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के साथ पूर्वोत्तर के चार राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की मंज़ूरी दी है। ध्यातव्य है कि अगस्त 2019 में केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधानों को खत्म करने के साथ ही जम्मू-कश्मीर राज्य को विभाजित कर दो नए केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की स्थापना की गई थी। दोनों केंद्रशासित प्रदेशों में चुनावी प्रक्रिया के संचालन के लिये नए निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण और उनकी सीमा का निर्धारण (परिसीमन) किया जाएगा। लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिये निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के निर्धारण हेतु संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक जनगणना के पश्चात परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है।
मुख्य बिंदु:
हाल ही में केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के साथ पूर्वोत्तर के चार राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नगालैंड में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिये परिसीमन आयोग का गठन किया गया है।
उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को इस परिसीमन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह आगामी एक वर्ष या अगले आदेश तक इस आयोग की अध्यक्षता करेंगी।
चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के साथ जम्मू-कश्मीर तथा अन्य चार राज्यों के चुनाव आयुक्तों को इस आयोग का पदेन सदस्य नियुक्त किया गया है।