Political Science, asked by rkraju41095, 6 months ago

परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है​

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Answered by shishir303
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परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सिफारिश पर किया जाता है। भारत का राष्ट्रपति इस संबंध में अधिसूचना जारी करता है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त या सर्वोच्च न्यायालय का कोई अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हो सकता है।

 

व्याख्या ⦂

✎... परिसीमन आयोग एक स्वतंत्र निकाय होता है, जिस के गठन का मुख्य उद्देश्य भारत की लोकसभा एवं विधानसभा सीटों का परिसीमन करना तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति की वाली सीटों का पुनर्निर्धारण करना और उनकी संख्या निर्धारित करना होता है।

परिसीमन आयोग यह पूरी तरह स्वतंत्र निकाय है। इसके आदेश और निर्णय पूरी भारतीय संविधान के तहत कानून सम्मत होते हैं। इसका आदेश कानून की तरह पालन किया जाता है। इन आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

देश में अभी तक चार बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। पहला परिसीमन आयोग 1952 में गठित किया गया था। उसके बाद दूसरा परिसीमन आयोग 1963 में, तीसरा परिसीमन आयोग 1973 में तथा चौथा परिसीमन आयोग 2002 में गठित किया गया  था। वर्तमान समय में चौथा परिसीमन आयोग कार्य कर रहा है, जिसके अध्यक्ष वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा है  

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