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ग्राहक को वह सभी सूचनाओं में सच्चा होना चाहिए जो वह जिसके साथ वह संबंधित है। उसे किसी भी शुल्क के बारे में पता होना चाहिए। उस घटना में जहां ग्राहक किसी ऐसी सेवा या उत्पाद से संबंधित किसी भी परिस्थिति या प्रक्रिया को नहीं समझता है, जिसे वह प्राप्त करना चाहती है, उसे उसके लिए पूछताछ करनी चाहिए। ग्राहक को उनके असली और वास्तविक परिस्थितियों और क्षमताओं के लिए सबसे उपयुक्त उत्पाद और सेवाओं में से चयन करना चाहिए। ग्राहक को सावधानी बरतनी चाहिऐ। यह महत्वपूर्ण है कि ग्राहक अपने लेन-देन के दस्तावेजों की प्रतियां रखना चाहिए। अत: ईमानदारी, ज़िमेदारी व होशियारी ही ग्राहक की किताब का अध्याय है।
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Ishika2002:
nice
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आमतौर पर देखा गया है कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों की सही जानकारी नहीं होती है। जिंस वजह से वह रोज़ धोखाधड़ी के शिकार होतेहै। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से२४ दिसंबर १९८६ में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम नामक एक कानून बनाए गया। इस कानून के तहत देश के उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार दिए गए है।
उपभोक्ता के अधिकार
१.सुरक्षा का अधिकार
२.सूचना का अधिकार
३.चयन का अधिकार
४.सुनवाई का अधिकार
५.शिक्षा का अधिकार
किसी भी धोखाधड़ी से बचने के लिए उपभोक्ता सोच समझकर खरीदारी करें और खरीदारी की रसीद जरूर ले
उपभोक्ता के अधिकार
१.सुरक्षा का अधिकार
२.सूचना का अधिकार
३.चयन का अधिकार
४.सुनवाई का अधिकार
५.शिक्षा का अधिकार
किसी भी धोखाधड़ी से बचने के लिए उपभोक्ता सोच समझकर खरीदारी करें और खरीदारी की रसीद जरूर ले
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