Punjab bhumi hastantaran adhiniyam kab parit kiya gaya
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यह कानून मिट्टी के कटाव को बचाने के लिए लागू किया गया था। अधिनियमन के समय में यह पूरे पंजाब के लिए लागू किया गया था। अब यह पूरे हरियाणा राज्य के लिए लागू है। शिवालिक पहाड़ियों के साथ उत्तरी हरियाणा के क्षेत्र जहां बीहड़ और ढलवा इलाकों में पानी के प्रवाह के कारण मिट्टी का कटाव होने का खतरा है, तथा दक्षिणी और पश्चिमी हरियाणा क्षेत्र जहां हवा और पानी दोनों से कटाव होने का खतरा है, जो इस कानून के अंतर्गत कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध के तहत रखा गया है।
उद्देश्य
यह अधिनियम प्रदेश के कुछ भागों के बेहतर संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करने के लिए है, इसे पूरे हरियाणा में लागू किया जायेगा।
मुख्य - मुख्य बातें
अधिनियम कुल मिलाकर 22 अनुभाग युक्त 6 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। अनुभाग 2 परिभाषा से संबंधित है। धारा 3 से धारा 7 अ कुछ क्षेत्रों को, प्रतिबंधित या निषेध, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, अधिसूचित क्षेत्रों के भीतर कुछ आवश्यक गतिविधियों और कार्यों के निष्पादन या अन्य उपायों के लिए, जो इन क्षेत्रों की रक्षा के लिए आवश्यक समझा जाता है, सूचित करने और विनियमित करने के लिए सरकार को सशक्त बनाती हैं। धारा 8 से धारा 11, अराजकता पर सरकारी नियंत्रण प्रदान करता है। धारा 13 अधिसूचित क्षेत्रों और तलों में प्रवेश तथा परिसीमन की शक्ति से संबंधित है। धारा 14 और 15, दावों की जांच और दिए जाने वाले मुआवजों से संबंधित हैं। धारा 16 से 18, सूचनाओं की घोषणा की प्रक्रिया, और अधिनियम के तहत जारी नोटिस, आदेश और प्रक्रियाओं की सेवा से संबंधित हैं। धारा 19 से 22, अपराधों के लिए दंड, मुकदमों की वकालत और भारतीय वन अधिनियम, 1927 के लागू होने से संबंधित हैं।
उद्देश्य
यह अधिनियम प्रदेश के कुछ भागों के बेहतर संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करने के लिए है, इसे पूरे हरियाणा में लागू किया जायेगा।
मुख्य - मुख्य बातें
अधिनियम कुल मिलाकर 22 अनुभाग युक्त 6 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। अनुभाग 2 परिभाषा से संबंधित है। धारा 3 से धारा 7 अ कुछ क्षेत्रों को, प्रतिबंधित या निषेध, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, अधिसूचित क्षेत्रों के भीतर कुछ आवश्यक गतिविधियों और कार्यों के निष्पादन या अन्य उपायों के लिए, जो इन क्षेत्रों की रक्षा के लिए आवश्यक समझा जाता है, सूचित करने और विनियमित करने के लिए सरकार को सशक्त बनाती हैं। धारा 8 से धारा 11, अराजकता पर सरकारी नियंत्रण प्रदान करता है। धारा 13 अधिसूचित क्षेत्रों और तलों में प्रवेश तथा परिसीमन की शक्ति से संबंधित है। धारा 14 और 15, दावों की जांच और दिए जाने वाले मुआवजों से संबंधित हैं। धारा 16 से 18, सूचनाओं की घोषणा की प्रक्रिया, और अधिनियम के तहत जारी नोटिस, आदेश और प्रक्रियाओं की सेवा से संबंधित हैं। धारा 19 से 22, अपराधों के लिए दंड, मुकदमों की वकालत और भारतीय वन अधिनियम, 1927 के लागू होने से संबंधित हैं।
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