राज्य के मुख्यमंत्री कैसे चुने जाते हैं
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संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है. परन्तु, व्यवहार में राज्यपाल की वह शक्ति अत्यधिक सीमित है. चूँकि राज्यों में उत्तरदायी अथवा संसदीय स्वरूप की कार्यपालिका की व्यवस्था की गई है, अतः विधानमंडल में जिस दल का बहुमत होता है, राज्यपाल उसी दल के नेता को मुख्यमंत्री का पदग्रहण और मंत्रिपरिषद के निर्माण के लिए आमंत्रित करता है. सामान्यतः, मुख्यमंत्री विधान सभा का सदस्य होता है, परन्तु इसके अपवाद भी हैं और विधान परिषद् के सदस्य भी मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त हुए हैं. यदि विधान सभा में किसी दल का स्पष्ट बहुमत न हो या किसी दल का सर्वमान्य नेता न हो, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल को कुछ स्वतंत्रता हो सकती है.
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प्रश्न:- राज्य के मुख्यमंत्री कैसे चुने जाते हैं?
उत्तर :- हर 5 वर्षों में प्रत्येक राज्य में चुनाव होते हैं जिसे विधानसभा चुनाव के नाम से जाना जाता है। इस चुनाव में प्रत्येक विधानसभा सीट (प्रत्येक क्षेत्र) से अलग-अलग प्रत्याशी खड़े होते हैं। अनेक प्रत्याशियों से सबसे अधिक मत पाने वाले प्रत्याशी विधानसभा सदस्य के रूप में चुने जाते हैं। यह सभी प्रत्याशी अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की ओर से होते हैं। जिस राजनीतिक पार्टी के विधानसभा सदस्य कुल विधानसभा सदस्य के आधे से ज्यादा होते हैं। वैसे ही राजनीतिक पार्टियों को सरकार बनाने की अनुमति दी जाती है। जिस पार्टी की सरकार बनती है वह अपना नेता चुनते हैं। वह नेता पूरे राज्य पर नियंत्रण रखता है। उसी नेता को हम मुख्यमंत्री के रूप में जानते हैं।
आशा है कि इससे सहायता मिलेगी।