राज्य स्तर पर आप्रवासियों की संख्या के अनुसार किस राज्य का प्रथम स्थान है
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भारत के संविधान में ऐसी शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है जिसमें केन्द्र और राज्यों के बीच, उन्हें सौंपे गए क्षेत्रों का प्रयोग किए जाने के लिए प्राधिकार के क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसके अनुरूप संविधान ने विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के क्षेत्रों में केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विस्तृत वितरण किया है। तदनुसार, विधायी शक्ति का विषय संविधान की सातवीं अनुसूची में तीन सूचियों – केन्द्रीय सूची (सूची ।), राज्य सूची (सूची ।।) और समवर्ती सूची (सूची ।।।) में वर्गीकृत किया गया है। विधायन की अवशिष्ट शक्तियां, संसद में निहित हैं। केन्द्र सरकार ने शक्तियों के वितरण के क्षेत्रों में केन्द्र और राज्यों के बीच विवादास्पद मुद्दों की जांच करने के लिए समय-समय पर कदम उठाए ह
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