राज्य विधानसभा के संगठन का वर्णन कीजिये।
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Explanation:
भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल (Legislature) का प्रावधान किया गया है. किसी राज्य में एक सदन और किसी में दो का प्रावधान है. 2017 तक केवल सात राज्यों में विधान मंडल और विधान परिषद् दोनों का प्रावधान है, वे राज्य हैं – > आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और जम्मू और कश्मीर में दो सदनों का प्रावधान है. शेष राज्यों में एक ही सदन है. दो सदन वाले विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद् (Legislative Council) और निम्न सदन विधानसभा (Legislative Assembly) कहलाता है. जैसे केंद्र में लोकसभा का महत्त्व राज्यसभा से अधिक है, वैसे ही प्रांत में विधानसभा (Legislative Assembly) का महत्त्व विधान परिषद् से अधिक है. भारतीय संसद यह अधिकार दिया गया है कि वह विधि-निर्माण करके किसी भी राज्य की विधान परिषद् को समाप्त कर सकती है. अथवा जिस राज्य में विधान परिषद् नहीं है वहाँ उसका निर्माण कर सकती है.
VIDHAN_MANDAL_STRUCTURE
विधानसभा का संगठन (Composition)
राज्यों की विधानसभाओं का निर्वाचन मताधिकार द्वारा होता है. विधानसभा के सदस्यों की संख्या प्रत्येक राज्य के लिए भिन्न-भिन्न है. अनुसूचित जन-जातियों के लिए लिए कुछ स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं.
सदस्यों की योग्यता
कोई भी भारतीय नागरिक, जिसका नाम मतदाता सूची में हो और वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्य की Legislative Assembly का चुनाव लड़ सकता है. परन्तु उसे पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए और राज्य या केंद्र सरकार के किसी लाभदायक पद पर (कर्मचारी) नहीं होना चाहिए.