राज्यसभा सदस्य होने के लिए कोई तीन आवश्यक बात लिखिए
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राज्य सभा एक स्थायी सदन है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 83(1) के अनुसार इसे भंग नहीं किया जा सकता ! किन्तु, जहां तक संभव होता है इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उन्हें प्रतिस्थापित करने के लिए उतनी ही संख्या में सदस्यों को चुना जाता है।
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