राजभाषा के रूप में हिंदी की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।
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संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। अंकों का रूप भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा। इस संविधान के प्रारम्भ से 15 वर्ष की अवधि तक (अर्थात् 1965 तक) उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा, जिनके लिए पहले प्रयोग किया जाता रहा था।
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राजभाषा हिंदी की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं:
- हिंदी को भारत कि राजभाषा के रूप में 14 सितंबर सन् 1949 को हमारे संविधान धारा 343(1) में स्वीकारा था । इस दिन को हिन्दी दिवस भी मनाया जाता हैं।
- राजभाषा किसी भी राज्य की वह भाषा होती है जो राजकीय कार्यों में प्रयोग होती है। जैसे: हिंदी को सरकारी कामकाजो , नगर के केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में प्रयोग करते है।हिंदी बहुसंख्या के बहुत से लोगो के द्वारा बोले जाने वाली भाषा हैं।
- हिंदी की लिपि देवनागरी है। विश्व की सर्वाधिक विज्ञानिक लिपि हैं।
- हिंदी को सम्पर्क की भाषा भी कह सकते हैं , यह मौखिक, लिखित किसी भी माध्यम से राज्य में संपर्क के लिए इस्तमाल होती हैं।
- हिन्दी को देश में शिक्षा व समाचार-पत्रों की भाषा के लिए भी प्रयोग करते है । इसे तकनीकी क्षेत्र जैसे - कंप्यूटर टाइपिंग , प्रयोगशाला में भी इस्तमाल करते हैं।
- हिंदी का व्याकरणिक नियम स्पष्ट और आसान हैं।
- हिंदी में जो लिखा जाता है वही उसी रूप में ही पढ़ा जाता है , उसमें कोई साइलेंट अक्षर जैसा कुछ नहीं होता हैं , उसके उच्चारण स्पष्ट होते है बिना किसी दुविधा के ।
- इसकी यह विशेषता भी है की यह कोई भी अन्य भाषाओं के शब्दों को भी ग्रहण कर सकती है अर्थात् नए शब्द शामिल करके खुद की समृद्धि करती है।
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