राजभाषा नियम के अधीन कितने क्षेत्र हैं ? 5 2 3 4
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सा.का.नि. 1052 --राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-
संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ--
इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 है।
इनका विस्तार, तमिलनाडु राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।
ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
परिभाषाएं-- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः-
'अधिनियम' से राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) अभिप्रेत है;
'केन्द्रीय सरकार के कार्यालय' के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है, अर्थातः-
केन्द्रीय सरकार का कोई मंत्रालय, विभाग या कार्यालय;
केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या अधिकरण का कोई
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