राजस्थान में पंचायतों एवं नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए हैं?
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अपने आप खुद भी पता चलेगा कि क्या होता है
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राजस्थान में सदस्यों और सरपंचों के बीच महिलाओं के लिए 50% आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 243 डी में शामिल प्रावधानों के अनुसार, पंचायती राज संस्थानों की सीटों का 1 / 3rd और पंचायती राज संस्थानों के सभी स्तरों पर अध्यक्ष के 3/3 कार्यालयों को कवर किया गया है। संविधान का IX महिलाओं के लिए आरक्षित है। सरकार ने पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण को एक तिहाई से बढ़ाकर 50% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तदनुसार, भारत के संविधान में संशोधन के लिए एक विधेयक संसद में पेश किया गया था। संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश के अनुसार, सरकार ने मंजूरी दी है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर होगा न कि कुल जनसंख्या के आधार पर।
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