'रिशवत देना व लेना कानूनी अपराध हैं',विषय पर अपने विचार लिखीए
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कानून के मुताबिक अब तक रिश्वत लेना ही अपराध माना जाता था, लेकिन अब रिश्वत देना भी अपराध की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है. अपने फायदे या अप्रत्यक्ष रूप से काम को प्रभावित करने के लिए रिश्वत देने के आरोपी पर 3 से लेकर 7 साल तक जेल और जुर्माना लगाया जा सकेगा.
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ha sahi nahi he
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muze ye bat sahi nahi lagi
aj rumhare he karan muze apne oral me 0 mele pheli bar our mane tumhara hi answer istamal kiya
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