Social Sciences, asked by bharatyadav235, 3 months ago

राष्ट्रीय दल कैसे बनते हैं​

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Answered by anushkakale
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Answer:

यदि कोई पंजीकृत दल निम्न शर्तों में कोई एक शर्त पूरी करता है तो उसे राष्ट्रीय स्तर की मान्यता भारतीय चुनाव आयोग देता है ;

कोई पंजीकृत दल तीन विभिन्न राज्यों में लोक सभा की कुल सीटों की कम से कम २% सीटें हासिल की हों।

कोई दल ४ अलग अलग राज्यों में लोक सभा या विधान सभा चुनाव में कम से कम ६% मत पाये हों और लोक सभा में कम से कम ४ सीटें हासिल की हों।

किसी भी दल को कम से कम चार या उससे अधिक राज्यों में राज्यीय दल की मान्यता प्राप्त हो।

०७ जून २०१९ की स्थिति के अनुसार भारत में निम्नलिखित दल "राष्ट्रीय दल" के रूप में मान्यता प्राप्त हैंः

राष्ट्रीय दल स्थापना वर्ष संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव चिह्न पार्टी मुख्यालय

भारतीय जनता पार्टी १९८०

अटल बिहारी वाजपेयी

लाल कृष्ण आडवाणी

जगत प्रकाश नड्डा ६-अ, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, मण्डी हाउस, नई दिल्ली- ११०००१

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस १८८५

ए ओ ह्यूम

दादा भाई नौरोजी

दिनशा वाचा

सोनिया गांधी Hand INC.svg २४, अकबर रोड, नई दिल्ली- ११०००१

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी १९९९

शरद पवार

पी॰ ए॰ संगमा

तारिक अनवर

शरद पवार Nationalist Congress Party Election Symbol.png १०, बिशम्भर मार्ग, नई दिल्ली- ११०००१

बहुजन समाज पार्टी १४ अप्रैल १९८४ कांशीराम मायावती

Elephant

१२, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली- ११०००१

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी १९२५ मानवेन्द्र नाथ राय डी. राजा Indian Election Symbol Ears of Corn and Sickle.png अजॉय भवन, १५, इंद्रजीत गुप्ता मार्ग, नई दिल्ली- ११०००२

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) १९६४

ई.एम.एस. नम्बूदरीपाद

ज्योति बसु

हरकिशन सिंह सुरजीत

सीताराम येचुरी Indian Election Symbol Hammer Sickle and Star.png २७-२९, ए.के.गोपालन भवन, भाई वीर सिंह मार्ग, नई दिल्ली- ११०००१

सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस १९९८ ममता बनर्जी ममता बनर्जी All India Trinamool Congress symbol.svg ३०-बी, हरीश चटर्जी स्ट्रीट, कोलकाता- ७०००२६

नेशनल पीपुल्स पार्टी २०१३ पी॰ ए॰ संगमा कॉनराड संगमा Indian Election Symbol Book.svg प्लॉट नं.९०-ए, लाचाउमिरी जिला, पूर्वी खासी हिल्स, शिलांग

लोकसभा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए लोगों के प्रतिनिधियों से बनी है। संविधान द्वारा रचित सदन की अधिकतम संख्या 552 है, जो कि चुने हुए 530 सदस्यों तक राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए और 20 सदस्यों तक केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनी है। कुल सदस्यता राज्यों के बीच इस तरह से वितरित की जाती है कि प्रत्येक राज्य को आवंटित सीटों की संख्या और राज्य की जनसंख्या के बीच का अनुपात, जहाँ तक संभव हो सके, व्यवहारिक हो.

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