राष्ट्रपति की आपातकालीन समाज अधिकारों का वर्णन करें
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- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में यह व्यवस्था की गई है कि यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि संपूर्ण भारत अथवा भारत के किसी एक भाग की सुरक्षा, युद्ध या आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरे में हैं, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संपूर्ण भारत अथवा उसके किसी भी भाग में आपातकाल लागू कर सकता है ।
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