राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां. Short answer please.
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राष्ट्रपति गृह युद्ध, बाहरी आक्रमण, संवैधानिक संकट, वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर संपूर्ण राष्ट्र या राष्ट्र के किसी भी भाग में आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति रखता है । भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक निम्नलिखित प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है ।
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