राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों पर टिप्पणी लिखिए।
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राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग ''मंत्रिपरिषद् की सलाह''पर करेगा।
Explanation:
राष्ट्रपति प्रशासन का वास्तविक प्रधान नहीं है फिर भी शासन के सभी कार्य उसी के नाम से होते हैं तथा संघ के सभी कार्यपालिका अधिकारी उसके अधीन रहते हैं. राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद्, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री है, की सलाह पर करेगा. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया है.
राष्ट्रपति को इन्हें नियुक्त करने की शक्ति है–
- प्रधानमंत्री
- मंत्रिपरिषद् के अन्य मंत्री
- भारत का महान्यायवादी
- नियंत्रक महालेखा परीक्षक
- उच्चतम न्यायलय के न्यायाधीश
- राज्यों के राज्यपाल
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
- संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य
- वित्त आयोग के अध्यक्ष
- मुख्य तथा अन्य आयुक्त इत्यादि
राष्ट्रपति को इन्हें पद से हटाने का भी अधिकार है–
- मंत्रिपरिषद् के मंत्री
- राज्य का राज्यपाल
- उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट पर लोक सेवा आयोग के (संघ या राज्य) अध्यक्ष या सदस्य
- संसद की रिपोर्ट पर उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या निर्वाचन आयुक्त
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