राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए
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राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग (Impeachment) संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए। प्रस्ताव की सूचना पर उस सदन के कम-से-कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए।
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राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग (Impeachment) संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए। प्रस्ताव की सूचना पर उस सदन के कम-से-कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए।
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