राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई है
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भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं तथा अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा इस प्रकार संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद होगा राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा और मंत्रिपरिषद कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान।
राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां
भारत के राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं और इस कारण भारत के राष्ट्रपति को अनेक प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई है अध्ययन की सुविधा के लिए राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां को प्राथमिक रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है
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