राष्ट्रपति की दो विशेष षक्तियाँ कौन-कौन सी हैं?
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राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां संविधान के अनुच्छेद 72, 143, 124, 145 और 217 के दी गयी है.
राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति (अनुच्छेद 72) – राष्ट्रपति किसी दंड के लिए दोषी ठहराये गए व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रविलम्बन, परिहार, विराम या लघुकरण कर सकता है.
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