राष्ट्रपति लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? {अ) 10 सदस्यों को (ब) 20 सदस्यों को (स) 30 सदस्यों को (द)2 सदस्यों को
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2 सदस्यों को.
- राष्ट्रपति लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार— भारत के राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय के दो सदस्य मनोनीत नहीं जाते हैं।
- परंतु अब संसद ने संविधान (126वां संशोधन) विधेयक पारित कर के लोकसभा और कुछ राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त कर दिया।
- इसका अर्थ ये है कि अब से कोई भी एंग्लो इंडियन व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा लोक सभा के लिए मनोनीत नहीं किया जायेगा।
- फ्रैंक एंथोनी द्वारा ही एंग्लो इंडियन का सिद्धांत दिया गया था, जिसके वजह से आजादी के बाद हर चुनाव के समय दो एंग्लो इंडियन व्यक्तिओं का मनोनन माननीय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता था।
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