राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है?
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संविधान में व्यवस्था है कि सदन की अधिकतम सदस्य संख्या 552 होगी – 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे, 20 सदस्य संघशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे तथा 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो-इण्डियन समुदाय से नामित किया जाएगा।लोकसभा, भारतीय संसद का निचला सदन है। भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्य सभा है। लोक सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से गठित होती है। भारतीय संविधान के अनुसार सदन में सदस्यों की अधिकतम संख्या ५५२ तक हो सकती है, जिसमें से ५३० सदस्य विभिन्न राज्यों का और २० सदस्य तक केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में राष्ट्रपति यदि चाहे तो आंग्ल-भारतीय समुदाय के २ प्रतिनिधियों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है।
Term limits
५ वर्ष
नेतृत्व
राष्ट्रपति
रामनाथ कोविंद[1]
अध्यक्ष
ओम बिड़ला, भाजपा
१९ जून २०१९[2]
सदन के नेता
नरेन्द्र मोदी, भाजपा
२६ मई २०१४[3]
विपक्ष के नेता
रिक्त (क्योंकि किसी भी विपक्षी पार्टी के पास १०% से अधिक सीटें नहीं हैंं)
२४ मई २०१९[4]
उपाध्यक्ष
अघोषित
Structure
सीटें
५४५ (५४३ निर्वाचित + २ मनोनीत)