रिज़र्व बैंक आफ इंडिया के कायक्रम पर एक नोट लिखिए
Answers
Explanation:
भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य लिखिए
प्रमुख कार्य
"बैंक नोटों के निर्गम को नियन्त्रित करना, भारत में मौद्रिक स्थायित्व प्राप्त करने की दृष्टि से प्रारक्षित निधि रखना और सामान्यत: देश के हित में मुद्रा व ऋण प्रणाली परिचालित करना।" ... वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना। विदेशी मुद्रा का प्रबन्धन करना।
Answer:
भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल, 1935 को हुई।
रिज़र्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थपित किया गया था जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां गवर्नर बैठते हैं और जहां नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं।
यद्यपि प्रारंभ में यह निजी स्वमित्व वाला था, 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वमित्व है।
प्रस्तावना
भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रस्तावना में बैंक के मूल कार्य इस प्रकार वर्णित किए गए हैं:
“भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की दृष्टि से बैंकनोटों के निर्गम को विनियमित करना तथा प्रारक्षित निधि को बनाएं रखना और सामान्य रूप से देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली संचालित करना, अत्यधिक जटिल अर्थव्यवस्था की चुनौती से निपटने के लिए आधुनिक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क रखना, वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना।”
केंद्रीय बोर्ड
रिज़र्व बैंक का कामकाज केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित होता है। भारत सरकार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड को नियुक्त करती है।
नियुक्ति/नामन चार वर्ष के लिए होता है
गठन
सरकारी निदेशक
पूर्ण-कालिक : गवर्नर और अधिकतम चार उप गवर्नर
गैर- सरकारी निदेशक
सरकार द्वारा नामित : विभिन्न क्षेत्रों से दस निदेशक और दो सरकारी अधिकारी
अन्य : चार निदेशक - चार स्थानीय बोर्डों से प्रत्येक से एक
कार्य : बैंक के क्रियाकलापों की देख रेख और निदेशन
भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों के नाम और पते
1. श्री शक्तिकान्त दास
गवर्नर @9. श्री नटराजन चंद्रसेकरन
2. श्री बी. पी. कानूनगो
उप गवर्नर @10. डॉ. अशोक गुलाटी
3. श्री महेश कुमार जैन
उप गवर्नर @11. श्री मनीष सभरवाल
4. डॉ. एम. डी. पात्र
उप गवर्नर @12. श्री सतीश काशीनाथ मराठे
*5. डॉ. प्रसन्न कुमार मोहंती @13. श्री स्वामीनाथन गुरुमूर्ति
*6. श्री दिलीप एस. शंघवी #14. श्री देबाशीष पण्डा
*7. सुश्री रेवती अय्यर #15. श्री तरुण बजाज
*8. प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी
पता
द्वारा: मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव
सचिव विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
16वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन
शहीद भगत सिंह मार्ग
मुंबई ; 400001
* भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1)(बी) के अंतर्गत नामित निदेशक
@ भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1)(सी) के अंतर्गत नामित निदेशक
# भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1)(डी) के अंतर्गत नामित निदेशक
दिनांक : जून 21, 2020
केंद्रीय बोर्ड निदेशकों का प्रोफ़ाइल
स्थानीय बोर्ड
देश के चार क्षेत्रों - मुंबई, कोलकाता, चेन्नै और नई दिल्ली से एक-एक
सदस्यता :
प्रत्येक में पांच सदस्य
केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त
चार वर्ष की अवधि के लिए
कार्यः स्थानीय मामलों पर केंद्रीय बोर्ड को सलाह देना और स्थानीय सहकारी तथा घरेलू बैंकों की प्रादेशिक और अर्थिक आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करना; केंद्रीय बोर्ड द्वारा समय-समय पर सौंपे गए ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन।
भारतीय रिज़र्व बैंक के स्थानीय बोर्ड के सदस्यों के नाम और पते
पश्चिमी क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र
1. श्री दिलीप एस. शंघवी पता :
द्वारा: पश्चिचमी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड के सचिव
क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक
मुख्य भवन
शहीद भगत सिंह मार्ग
मुंबई – 400 001 1. प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी पता :
द्वारा: पूर्वी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड के सचिव
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
15, नेताजी सुभाष रोड
कोलकाता – 700 001
2. श्री वल्लभ रूपचंद भंसाली 2. श्री सुनील मित्रा
उत्तरी क्षेत्र दक्षिणी क्षेत्र
1. सुश्री रेवती अय्यर पता :
द्वारा: उत्तरी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड के सचिव
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
6, संसद मार्ग
नई दिल्ली – 110 001 1. डॉ. प्रसन्न कुमार मोहंती पता :
द्वारा: दक्षिणी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड के सचिव
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
फोर्ट ग्लैसिस
16, राजाजी सालै
चेन्नै – 600 001
2. श्री राघवेंद्र नारायण दुबे
मुंबई : 27 मई, 2019
बोर्ड के निदेशकों/ सदस्यों का बैठक शुल्क और विराम भत्ता
केन्द्रीय बोर्ड के निदेशकों, लोकल बोर्ड के सदस्य और निदेशकों द्वारा सीसीबी/ बीएफएस /बीपीएसएस की बैठकों में भाग लेने के लिए भुगतान किए जाने वाले बैठक शुल्क और विराम भत्ते का विवरण
क्रम सं. बैठक का स्वरुप प्रति बैठक शुल्क (₹) प्रतिदिन का विराम भत्ता (₹)
1. केन्द्रीय बोर्ड 20,000 1,200
2. स्थानीय बोर्ड 20,000 1,200
3. केन्द्रीय बोर्ड समिति (सीसीबी), वित्तीय पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड (बीएफएस) तथा भुगतान और निपटान प्रणाली के लिए बोर्ड (बीपीएसएस) 10,000 1,200
4. लेखा परीक्षा और जोखिम प्रबंधन समिति (एआरएमएस), मानव संसाधन प्रबंध उप समिति, भवन उप समिति तथा सूचना प्रौद्योगिकी उप समिति 10,000 1,200
नोट: इसके अतिरिक्त बोर्ड/ समिति/उप-समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा तथा ठहरने संबंधित खर्चे भी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वहन किया जाता है।
वित्तीय पर्यवेक्षण
रिज़र्व बैंक यह कार्य वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) के दिशा- निर्देशों के अनुसार करता है। इस बोर्ड की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की एक समिति के रूप में नवंबर 1994 में की गई थी।
Explanation:
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