Rail yatra ma saman chori hona ke jankari rail police ko data huya patra likya
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Dekh chhori google ke le aur dimag mt kha
सामान की चोरी, चलती गाड़ी में लूटपाट/डकैती होने पर, आप गाड़ी के कंडक्टर/कोच परिचारक/गार्ड अथवा तैनात जीआरपी कर्मियों से संपर्क कर सकते हैं। वे आपको एफआईआर फार्म देंगे, जिसे भरकर आप उन्हें सौंप सकते हैं। आपकी शिकायत आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस स्टेशन में दी जाएगी। पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको अपनी यात्रा रोकने की आवश्यकता नहीं है। प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर शिकायत दर्ज कराने में सहायता के लिए आप आरपीएफ सहायता बूथों पर भी संपर्क कर सकते हैं।
सामान की चोरी या क्षति होना
जिन मामलों में सामान बुक कराते हुए प्रेषक द्वारा सामान के मूल्य की घोषणा नहीं की जाती और निर्धारित प्रतिशत प्रभार अदा नहीं किया जाता, तो रेलवे की मौद्रिक देयता 100/-रु. प्र.कि.ग्रा. की दर से मानी जाती है। हालांकि, जहां प्रेषक द्वारा सामान के मूल्य की घोषणा की गई हो और निर्धारित प्रतिशत प्रभार अदा किया गया हो, वह दावा राशि प्राप्त करने का पात्र होगा, जो बुकिंग के समय घोषित सामान के मूल्य से अधिक नहीं होगी। प्रतिशत प्रभार अदा किए जाने की प्रक्रिया लगेज बुकिंग कार्यालय से पता की जा सकती है।
सामान की चोरी
निर्धारित एफआईआर फार्म हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में टीटीई/गार्ड अथवा तैनात जीआरपी कर्मियों के पास उपलब्ध होता है। इसे भरने के बाद, यह फार्म किसी भी अधिकारी अर्थात् टीटीई/गार्ड अथवा तैनात जीआरपी कर्मी को अगले पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए सौंपा जा सकता है।
इन सभी सेवाओं और प्रतिबद्धताओं के लिए नागरिकों से किसी भुगतान या रिश्वत की अपेक्षा नहीं की जाएगी।