रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर संगठन को रजिस्टर्ड कैसे चेक करें
Answers
Answered by
0
Answer:
राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की धारा 12 (1) के अनुसार कोई भी स्वैच्छिक संगठन या दिव्यांगजनों के माता-पिता की एसोसिएशन या "स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु – निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों" के कल्याण हेतु कार्य कर रहे दिव्यांगजनों की समिति जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 की 21 धारा), या कंपनीस अधिनियम की धारा 25 के तहत या पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत और संबंधित राज्य में विकलांगता अधिनियम, 1995 के तहत पंजीकृत हो, ऑनलाइन फार्म के साथ प्रपत्र `ई को भरकर संगठन के अध्यक्ष/महासचिव का स्टाम्प तथा हस्ताक्षर के साथ राष्ट्रीय न्यास में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
न्यास की योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसे संगठनों का पंजीकरण आवश्यक होगा।
Answered by
2
registration number 944
Similar questions