right to information
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Right to Information (RTI) is an act of the Parliament of India which sets out the rules and procedures regarding citizens' right to information. It replaced the former Freedom of Information Act, 2002.
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सूचना का अधिकार (RTI) भारत की संसद का एक कार्य है जो सूचना के अधिकार के बारे में नियमों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। इसने पूर्व सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 को प्रतिस्थापित कर दिया। आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के तहत, भारत का कोई भी नागरिक "सार्वजनिक प्राधिकरण" (सरकार का एक निकाय या "राज्य का साधन") से सूचना का अनुरोध कर सकता है, जिसका शीघ्रता से जवाब देना आवश्यक है या तीस दिनों के भीतर। मामले में याचिकाकर्ता के जीवन और स्वतंत्रता को शामिल करने के मामले में, सूचना 48 घंटों के भीतर प्रदान की जानी चाहिए। अधिनियम में प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को व्यापक प्रसार के लिए अपने रिकॉर्ड को कंप्यूटरीकृत करने और सूचना की कुछ श्रेणियों को नियमित रूप से प्रकाशित करने की आवश्यकता है ताकि नागरिकों को औपचारिक रूप से जानकारी के लिए अनुरोध करने के लिए न्यूनतम सहारा की आवश्यकता हो।
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