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भारतीय संविधान में राज्य विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार अपनाया गया है इसमें हर 18 वर्ष का व्यक्ति वोट दे सकता है ,किसी के साथ लिंगभेद जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।यह समानता के सिद्धान्त को बढ़ावा देता है इसमें हर व्यक्ति समान रूप से कतारबद्ध होकर अपना मतदान करता है और सब के मत का मूल्य समान होता है चाहे वह राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हो अथवा एक आम नागरिक।
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