सूचना के बिरहा उपयोगकर्ता कौन है
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Answer:सूचना का अधिकार
भारत सरकार ने किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के कार्यकरण में पारदर्शिता और जबावदेही के कार्यकरण में पारदर्शिता और जबावदेही को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण के अंतर्गत सूचना तक पहुंच पाने हेतु सूचना के अधिकार (आर टी आई) की व्यावहारिक व्यवस्था को उल्लिखित करने के लिए "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005" अधिनियम बनाया है।
सूचना का अधिकार क्या है?
सूचना के अधिकार में ऐसी सूचना तक पहुंच पाने का प्रावधान है जो किसी सार्वजनिक प्राधिकरण ने धारित की है अथवा नियंत्रण में है। इसमें कार्य की जांच दस्तावेजों/अभिलेखों दस्तावेजों, अभिलेखों के टिप्पणियों उद्धरणों या प्रमाणित प्रतियों और सामग्री के प्रमाणित नमूनों और ऐसी सूचना पाना, जो इलैक्ट्रॉनिक रूप में भी भण्डारित है, को प्राप्त करने का अधिकार शामिल है।
आरटीआई आवेदन rtionline.gov.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है।
सूचना हेतु कौन पूछ सकता है?
कोई भी नागरिक निर्धारित शुल्कों सहित लिखित रूप में आवेदन करके या अंग्रेजी हिंदी क्षेत्र की राजभाषा में इलैक्ट्रॉनिक जरियों के माध्यम से जिसमें आवेदन किया जा रहा है, सूचना हेतु अनुरोध कर सकता है।
सूचना कौन प्रदान करेगा?
प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण विभिन्न स्तरों पर एक केन्द्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी (सी ए पी आई ओ) पदनामित करेगा जो जनता से सूचना हेतु अनुरोध प्राप्तर करेगा। सभी प्रशासनिक इकाइयों/कार्यालय में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी जनता को आवश्यक सूचना प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। सूचना हेतु आवेदन पत्र/अनुरोध को 30 दिनों की अवधि के भीतर सूचना प्रदान करके अथवा अनुरोध को रद्द करते हुए निपटान किया जाना चाहिए।
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