सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को समझाइए
वयस्क मताधिकार की धारणा सीमित मताधिकार की धारणा के विपरीत है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के समर्थकों के अनुसार मताधिकार प्रत्येक नागरिक का प्राकृतिक अधिकार है तथा शिक्षा, संपत्ति, लिंगऔर अन्य किसी भेदभाव के बिना मताधिकार राज्य के समस्त नागरिकों को प्राप्त होना चाहिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि मताधिकार बिना जाति, धर्म, वर्ण अथवा लिंग के सभी वयस्क नागरिक को प्रदान किया जाए। केवल अवयस्क, पागल, दिवालिया ,अपराधी और विदेशियों को छोड़कर शेष समस्त जनता को मताधिकार प्रदान करना वयस्क मताधिकार कहलाता है। 18 वर्ष की आयु के नागरिकों को वयस्क माना जाता है।
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सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार
it means that the people above 18 years cast there vote for there candidate or the favourite candidate
In India this right is givn to all people man -womem, poor -rich of above 18 year
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