संसद द्वारा पारित ( स्वीकृत ) विधेयक कब कानून का रूप ग्रहण करता हैं ?
(क) प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर के बाद
(ख)राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद
(ग) लोकसभा के स्पीकर के हस्ताक्षर के बाद
(घ) वित्तमंत्री के हस्ताक्षर के बाद
Answers
Answered by
3
Answer:
option b is correct.......
Answered by
0
इसका सही जवाब है...
(ख) राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद
Explanation:
संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक कानून का रूप तब तक नहीं लेता है जब तक कि उस पर राष्ट्रपति की सहमति के हस्ताक्षर ना हो जाएं। राष्ट्रपति संसदात्मक प्रणाली वाले देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, जिसका कार्य संवैधानिक व्यवस्थाओं पर नियंत्रण रखना।
किसी भी महत्वपूर्ण सरकारी कार्य के लिए अपनी मंजूरी प्रदान करना होता है। कोई भी विधेयक पारित होता है, तो वह पहले राष्ट्रपति के मंजूरी के लिये भेजा जाता हैै। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही वह विधेयक कानून का रूप धारण तेता है।
Similar questions
Hindi,
5 months ago
Math,
5 months ago
Political Science,
9 months ago
Political Science,
9 months ago
Math,
1 year ago