संविधान के अनुच्छेद 352 में किसका वर्णन होता है
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संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के विषय में वर्णन किया गया है।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के संबंध में वर्णन किया गया है।
- राष्ट्रीय आपातकाल उस परिस्थिति में लागू किया जा सकता है, जब कोई बाहरी देश के आक्रमण की आशंका हो या किसी बाहरी शक्ति द्वारा देश पर आक्रमण किया गया हो या राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कोई गंभीर संकट पैदा हो गया हो, या देश भयंकर अशांति उत्पन्न होने का खतरा हो तो संविधान 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है।
- भारत के संविधान में आपातकाल लगाने के संबंध में 3 उपबंधों में बांटा गया है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जा सकता है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और अनुच्छेद 360 के तहत देश में गंभीर वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है।
- इन तीनों आपातकाल अनुच्छेद में दो तरह आपातकाल अनुच्छेद उपयोग में लाए जा चुके हैं। 352 के तहत 1977 में देश में अशांति होने के नाम पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, और 1971 में पाकिस्तान द्वारा आक्रमण करने पर और 1962 में चीन द्वारा आक्रमण करने पर आपातकाल लगाया था।
- अनुच्छेद 356 का उपयोग राज्य में अलग-अलग समय में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कई बार उपयोग किया जाता रहा है।
- वित्तीय आपातकाल यानि अनुच्छेद 360 के प्रयोग की हमारे देश में आज तक जरूरत नहीं पड़ी है। यानि देश में कभी वित्तीय आपातकाल नही आया है।
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