Political Science, asked by arvindgupta93698243, 2 months ago

“संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति एक परिसीमित शक्ति है और इसे आत्यंतिक शक्ति के
रूप में विस्तृत नहीं किया जा सकता है।" इस कथन के आलोक में व्याख्या कीजिए कि क्या संसद
संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपनी संशोधन की शक्ति का विशदीकरण करके संविधान के मूल
ढांचे को नष्ट कर सकती है?​

Answers

Answered by swapna9346859208
0

Answer:

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Explanation:

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