संविधान की उद्देशिका का हमारे जीवन में क्या महत्व है संविधान सभा का गठन किस सीमा तक लोकतांत्रिक था
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यह संविधान का महत्वपूर्ण अंग नहीं है क्योंकि यह राज्य के तीनों अंगो को कोई शक्ति नहीं देती है। वे अपनी शक्तियाँ संविधान के अन्य अनुच्छेदों से प्राप्त करती है। इसी प्रकार यह उनकी शक्ति पर कोई रोक भी नहीं लगाती है।
(२) संविधान के किसी भाग पर यह कोई विशेष बल नहीं देती है संविधान के अनुच्छेद तथा इसमें संघर्ष होने पर अनुच्छेद को वरीयता मिलेगी।
(३) न्यायालय में इस के आधार पर कोई वाद नहीं लाया जा सकता है न ही वे इसे लागू कर सकते है।
(४) इस कारण इसे कई बार मात्र शोभात्मक आभूषण भी कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय भी इस की सीमित भूमिका मानता है इसका प्रयोग संविधान में विद्यमान अस्पष्टता दूर करने हेतु किया जा सकता है।
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