संविधान में अनुसूचित का क्या अर्थ है
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भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 (1) के तहत संवैधानिक प्रावधान के अनुसार, 'अनुसूचित क्षेत्र' को भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 6 (1) के अनुसार- 'ऐसे क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया हो'।
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