संविधान में लिखित अनुच्छेद 15 और 17 के बारे में लिखें हिन्दी मैं लिखे
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संविधान में लिखित अनुच्छेद 15 के मुताबिक आप किसी भी व्यक्ति से जाति धर्म लिंग जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते है ।राज्य ,किसी नागरिक से केवल धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्मस्थान या इनमें किसी भी आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगा ।
संविधान में लिखित अनुच्छेद 17 के मुताबिक हमारे देश की राजभाषा हिंदी अथवा लिपि देवनागरी है । यह अनुच्छेद राजभाषा पर आधारित है
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