संविधान में मौलिक अधिकारों की व्याख्या का क्या उद्देश्य है
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जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। अब केवल छः मौलिक अधिकार हैं; जो इस प्रकार है। (i) सभी लोगों, नागरिकों और बाहरी लोगों को कानून (विधि) के समक्ष समानता का अर्थ है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और भारत की सीमा क्षेत्र के भीतर कानून की समान सुरक्षा से इन्कार नहीं करेगा।
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