संविधान में संशोधन के लिए सदन में कितने बहुमत की आवश्यकता होती है?
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Answer:
संविधान में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।
भारत के संविधान में यदि कोई संशोधन करना हो तो संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा में कम से कम दो तिहाई बहुमत होना आवश्यक है। संविधान के किसी संशोधन पर दो-तिहाई बहुमत की मुहर लगने पर वो संशोधन कानूनी रूप से वैध हो जाता है।
भारत का संविधान जब लिखा गया था, तो उसके बाद से उसमें कई बार संशोधन किए गए हैं। भारत के संविधान में संशोधन काल और परिस्थिति के अनुसार अवश्यम्भावी भी हो जाते हैं, ताकि कानूनों की प्रासंगिकता वर्तमान काल परिस्थिति के अनुसार बनी रहे।
Explanation:
यह संशोधन बिल दोनों सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा (50% से अधिक) तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत (विशेष बहुमत= Special Majority) द्वारा पारित करना पड़ेगा।