संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 देशों को विशेष अधिकार दिए गए ऐसा क्यों किया गया क्या यह उचित था अपने विचार लिखें
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संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के छः प्रमुख अंगों में से एक अंग है, जिसका उत्तरदायित्व है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। परिषद को अनिवार्य निर्णयों को घोषित करने का अधिकार भी है। ऐसे किसी निर्णय को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव कहा जाता है।इसे विश्व का सिपाही भी कहते है क्योंकि वैश्विक शांति और सुरक्षा की जिममेदारी इसी के पास में है
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
Emblem of the United Nations.svg
UN-Sicherheitsrat - UN Security Council - New York City - 2014 01 06.jpg
UN Security Council Chamber in New York City
संक्षेपाक्षर
UNSC
स्थापना
1945
प्रकार
Principal organ
वैधानिक स्थिति
Active
सदस्यता
15 states
Permanent members:
China
France
Russia
United Kingdom
United States
Non-permanent members:
Belgium
Dominican Republic
Estonia
Germany
Indonesia
Niger
Saint Vincent and the Grenadines
South Africa
Tunisia
Vietnam
जालस्थल
सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य है ः पांच स्थाई और दस अल्पकालिक (प्रत्येक 2 वर्ष के लिए). पांच स्थाई सदस्य हैं चीन, फ़्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका । इन पांच देशो को कार्यविधि मामलों में तो नहीं पर विधिवत मामलों में प्रतिनिषेध शक्ति है। बाकी के दस सदस्य क्षेत्रीय आधार के अनुसार दो साल की अवधि के लिए सामान्य सभा द्वारा चुने जाते है। सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष हर महीने वर्णमालानुसार बदलता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के छह अंग होते हैं 1.सुरक्षा परिषद् 2.अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 3.महासभा 4.सचिवालय 5.आर्थिक और सामाजिक परिषद् 6.न्यायसिता परिषद्
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संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 देशों को विशेष अधिकार दिए गए ऐसा क्यों किया गया क्या यह उचित था