सैयद सज्जाद अली शाह कौन थे?
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) टैरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार सैयद अली शाह गिलानी के दामाद अलताफ शाह उर्फ फंटूश से मनी लांड्रिंग के सिलसिले में पूछताछ करना चाहती है। एजेंसी गुरुग्राम में जब्त की गई हाफिज सईद की संपत्ति के संबंध में पूछताछ कर सकती है। ईडी ने इस बाबत कोर्ट में आवेदन पेश किया है। अदालत इस आवेदन पर 19 मार्च को सुनवाई करेगी।
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पटियाला हाउस अदालत के विशेष एनआईए जज राकेश स्याल के समक्ष ईडी के विशेष अधिवक्ता नितेश राणा ने आवेदन दायर कर कहा है कि मनी लांड्रिंग के सिलसिले में अलताफ शाह, जम्मू कश्मीर के रसूखदार व्यवसायी जहूर वटाली तथा दुबई के व्यवसायी नवल किशोर कपूर से पूछताछ करनी है। इसलिए इन आरोपियों से जेल में पूछताछ करने की अनुमति दी जाए।
सूत्रों के मुताबिक गुरुग्राम में कुछ दिन पहले हाफिज सईद की संपत्ति का पता चला था। यह संपत्ति सईद के संगठन फलाह ए इंसानियत फाउंडेशन (एफआईएफ) ने वटाली के जरिए गुरुग्राम में एक विला खरीदा था। हालांकि इसकी खरीद वटाली ने की थी लेकिन इस पर नियंत्रण सईद का था। इस संपत्ति को चार दिन पहले ईडी ने जब्त कर लिया है। इसके सिलसिले में ईडी इन तीन आरोपियों से पूछताछ करना चाहता है।
एनआईए ने इन आरोपियों को आतंकी फंडिंग मामले में 2017 में गिरफ्तार किया था। फिलहाल यह तीनों आरोपी तिहाड़ जेल में निरुद्घ हैं। इन आरोपियों के खिलाफ एनआईए आरोप पत्र भी दाखिल कर चुकी है। इस आरोप पत्र में हिजबुल चीफ सैयद सलाउद्दीन, मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफि सईद को भी आरोपी बनाया गया है। इन लोगों पर देश के खिलाफ युद्घ छेडने व कश्मीर घाटी में आतंकी साजिश तथा पत्थरबाजी की फंडिंग का आरोप बनाया गया है।
एनआईए ने आरोप पत्र में पाकिस्तानी आतंकियों के अलावा दस अन्य लोगों पर अपराधिक साजिश, देशद्रोह व अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धाराएं लगाई गई हैं। इन आरोपियों के खिलाफ ईडी ने शिकायत जांच शुरु कर दी है। इसी कड़ी में गुरुग्राम की संपत्ति जब्त की है।